MTL Agriculture Loan
अल्पावधि उत्पादन ऋणों की अधिकतम वितरण सीमाएँ
कृषको को निर्धारण फसलवार प्रति एकड ऋणमान से ही नगद एवं सामाग्री ऋण प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदान किया जावेगा तथा निम्नानुसार अधिकतम ऋण स्वीकृत किया जावेगा ।
अधिकतम ऋण सीमा : 5,00,000.00 रू
नगद ऋण | वस्तु ऋण | |
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सिंचित क्षेत्र | 60 प्रतिशत | 40 प्रतिशत |
असिंचित क्षेत्र | 60 प्रतिशत | 40 प्रतिशत |
नोट : (यदि कोई सदस्य नगद ऋण के विरूद्ध सामाग्री लेना चाहे तो दिया जावेगा, किन्तु वस्तु ऋण के विरूद्ध नगद ऋण नही दिया जावेगा)
शर्ते :
- उन्ही कृषक सदस्यो को चयनित किया जावेगा जिनका अ.का. ऋण विगत दो वर्षो से कालातीत न हो।
- खरीफ फसलो हेतु 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक प्रदत्त ऋण की देय तिथि 15 मार्च एवं रबी फसलो के लिए 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक दिये गये ऋण की देय तिथि 15 जून निर्धारित की जावेगी।
- अंशपूजी कृषि ऋणो की तरह लिया जावेगा।
- सदस्य का एक फोटो उसके ऋण खाते में चस्पा किया जावेगा तथा दूसरी फोटो पास बुक में चस्पाकर समिति प्रबंधक द्वारा प्रमाणित किया जावेगा तथा हस्ताक्षर नमूना ऋण खातों पर लिया जावेगा।
- कृषक सदस्य से खरीफ एवं रबी फसलों हेतु फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार बीमा प्रीमियम वसूल कर ऋण खाते में नामें कर दिया जावेगा जो कि स्वीकृत सीमा से अंदर होगा।
- कृषक सदस्य द्वारा नगद राशि के आहरण हेतु चेक प्रस्तुत करने पर उसके ऋण खाते को नामे करते हुए नगद राशि का भुगतान किया जावेगा। जिसकी प्रविष्टि संस्था द्वारा तत्समय पास बुक में की जावें।
अल्पावधि ऋण वितरण करने के संबंध में वित्तीय अनुशासन शर्ते
- जो सदस्य अपना पूरा ऋणमय ब्याज को पटा देते है उन्हें तथा ऋण 15 दिनों पश्चात ही समिति से प्राप्त करने की पात्रता होगी जो कि 1 अप्रैल से दिया जा सकेगा।
- सदस्यो द्वारा 15 दिवस पूर्व पुराना ऋण समिति से जमा करने एवं समिति द्वारा वसूल शुदा धन राशि बैंक में जमा होने के पश्चात् ही समिति को नया ऋण सदस्यो को वितरण हेतु दिया जावेगा। ऋणों के नये सदस्यो को प्रारंभ में ऋण वितरण करने हेतु ये बंधन लागु नही होगा।
- संयुक्त नाम से खाता खोलने में खाता संचालन के संबंध में स्पष्ट निर्देष लिये जाने चाहिये।
- सहकारी समितियों द्वारा सदस्यो का जो नया ऋण वितरित किया जावेगा कर्ज अदायगी के पश्चात् पुराना सदस्यों को जैसी भी स्थिति हो उसमें कम से कम 20 प्रतिशत लघु सीमांत कृषको को ऋण वितरण करना अनिवार्य होगा./li>
ऋण प्राप्त करने हेतु पात्रता
- सदस्यो के दिगर वाणिज्य बैंक से ऋण नही लिया हो। प्रमाणक प्रस्तुत करना होगा।
- समिति का सदस्य पर किसी भी बैंक का कालातीत ऋण शेष न हो।
- ऋण के अनुपात में समिति का अंश क्रय हो।
- सदस्यों को ऋण वास्तविक जोत भूमि के आधार पर किया जावेगा।
- किसी नाबालिक के नाम पर ऋण नही दिया जावेगा, परन्तु नाबालिक के हित संरक्षण वास्तविक पालक के नाबालिक व्यक्ति को भूमि के अंतरित करने एवं उसे कर्ज देने के पूर्व सक्षम न्यायलय की अनुमति प्राप्त करने पर पात्रतानुसार ऋण दिया जा सकेगा।
मध्यावधि सामान्य ऋण
सामान्य मध्यावधि ऋणो को मुख्यतः दो भागो में विभाजित किया गया है।
1. इसके अंतर्गत ऐसे सामान्य मध्यावधि ऋण सम्मिलित होगा जिससे कष्षको को उत्पादन साधनों को सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है।
- बैल/भैसा जोडी की खरीदी।
- बैलगाडी
- भूमि सुधार हेतु।
- कृषि उपकरण जैसे स्प्रेयर,डस्टर,उडावनी पंखा एवं शासन द्वारा अनुमोदित अन्य कृषि उपकरण।
2. इसके अंतर्गत ऐसे सामान्य मध्यावधि ऋण दिये जाते हैं जिनके विनियोजन से कृषको को अतिरिक्त आय होकर उसकी ऋण अदायगी क्षमता में वृद्धि होगी।
- नये कुओं का निर्माण हेतु ।
- कुओं को बोरिंग करना ।
- विद्युत एवं डीजल पंप लगाना तथा रहट आदि।
- बांधियां बनाने हेतु।
लद्यु एवं सीमांत कृषक को मध्यावधि ऋण
लद्यु कृषको को अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए मध्यावधि ऋण स्वीकृत किया जा सकता हैं लद्यु सिंचाई योजनान्तर्गत एवं उद्देश्य के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कृषि विभाग द्वारा अनुदान स्वीकृत के मान से लद्यु एवं सीमांत कृषको को उक्त ऋण स्वीकृत किया जा सकता हैं बशर्ते की उनकी वार्षिक भुगतान क्षमता आधार पर पात्रता आती हैं।