किसान क्रेडिट कार्ड
फसल ऋण प्रणाली के अंतर्गत कृषक सदस्यों की अल्पावधि सीमाएं दो भागों में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से दी जाती हैं।
1. नगद साख सीमा 2. वस्तु साख सीमा
साख सीमा से क्रमशः खरीफ एवं रबी दो उप भाग होते हैं जो अलग- अलग निर्धारित की जाती हैं सदस्यो को नगद साख सीमा का उपयोग उनके साख सीमा पत्रक में दर्शाये अनुसार खरीफ एवं रबी के लिए वर्ष में दो बार पृथक- पृथक वितण किया जावेगा।