अतिउच्च शिक्षा ऋण
शिक्षा हेतु जिले के प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय एवं उच्च शिक्षा व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु ऋण सहायता दी जावेगी।
ऋण का उद्देश्य:
जिले के ग्रामीण / शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिल होने हेतु प्रोस्ताहित करना जिसके तहत निम्न कार्यो हेतु ऋण दिया जावेगा। ऋण की पात्रता
- सामान्य वर्ग - कम से कम प्रथम श्रेणी
- अन्य पिछड़ा वर्ग - कम से कम द्वितीय श्रेणी
- अनुसूचित जाति/ जनजाति - पास मार्क
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के कार्य क्षेत्र में रहने वाले छात्र/छात्राओं को ऋण लेने की पात्रता होगा।
ऋण की सीमा:
ऋण की सीमा पात्रतानुसार या एक लाख रूपये तक अधिकतम होगी।