अतिउच्च शिक्षा ऋण

शिक्षा हेतु जिले के प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय एवं उच्च शिक्षा व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु ऋण सहायता दी जावेगी।

ऋण का उद्देश्य:

जिले के ग्रामीण / शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिल होने हेतु प्रोस्ताहित करना जिसके तहत निम्न कार्यो हेतु ऋण दिया जावेगा। ऋण की पात्रता

ऋण की सीमा:

ऋण की सीमा पात्रतानुसार या एक लाख रूपये तक अधिकतम होगी।